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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की प्राथमिकी में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की प्राथमिकी में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

अंशुमान सिंह की रिर्पोट,भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे नियमित पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जमानत निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

•जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे;

•बेंगलुरू या कहीं और किसी भी सबूत इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा छेड़छाड़ नहीं;

•दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र को न छोड़ें

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आगे कोर्ट ने कहा हम 1 जून 2022 की प्राथमिकी के अलावा किसी अन्य प्राथमिकी से चिंतित नहीं हैं।”इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज इस विशेष मामले में जुबैर को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

पत्रकार 2018 में किए गए अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें उन्होंने एक हिंदी फिल्म से एक छवि साझा की थी जिसमें एक होटल का साइनबोर्ड दिखाई दे रहा था। ‘हनीमून होटल’ से बदलकर ‘हनुमान होटल’ कर दिया गया है। तस्वीर के साथ टेक्स्ट था: “2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल”।

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