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JPSC सिविल जज पीटी के संशोधित रिजल्ट में 47 अभ्यर्थी बढ़े, अब 1844 उम्मीदवार सफल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी संशोधित आंसर-की के आधार पर जेपीएससी ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रारंभिक परीक्षा का नया रिजल्ट जारी किया है।

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक चरण (पीटी) का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी नए परिणाम के अनुसार अब कुल 1844 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इससे पहले 2 जुलाई 2024 को जारी परिणाम में 1797 उम्मीदवार सफल हुए थे। संशोधित रिजल्ट में 47 नए अभ्यर्थियों का नाम जुड़ गया है।

यह भर्ती प्रक्रिया सिविल जज (जूनियर डिविजन) के 138 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संशोधित फाइनल आंसर-की जारी की गई, जिसके आधार पर नया परिणाम प्रकाशित किया गया है।

संशोधित आंसर-की में कुल 100 प्रश्नों में से पांच प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा दो प्रश्नों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। वहीं तीन प्रश्नों के सभी विकल्प गलत पाए जाने के कारण सभी परीक्षार्थियों को उन प्रश्नों के लिए एक-एक अंक प्रदान किया गया है।

जेपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह परीक्षा न्यायालय में लंबित मामलों, जिनमें सुलोचना कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा रामेश्वर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य जैसे मामले शामिल हैं, के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। आयोग ने फिलहाल मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 138 पदों में 60 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 28, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 12, बीसी-1 के लिए 10, बीसी-2 के लिए 15 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 13 पद आरक्षित हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा में कुल चार पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा। इसके बाद 100 अंकों का वाइवा-वॉयस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी तथा इसमें झारखंड सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

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