दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में गुहार
ज्योति कुमारी की रिपोर्ट दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगतार जारी वायु प्रदूषण ने सभी को परेशान कर दिया है। दिल्ली में स्कूलों को खोंलने के बाद दुबारा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी करने और उसका मुकाबला करने के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार का काम शुरू कर दिया गया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त है
दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूल खुले होने को लेकर फटकार लगाई थी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली सरकार ने पहले भी वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण स्कूलों को बंद करने के आदेश कई बार दे चुकी है।
प्रदुषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सरकार को फटकार लगाई थी साथ ही सरकारों द्वारा किये गए कार्यों का परिणाम भी पूछा था। जिसके बाद से ही दिल्ली में कई तरह के प्रतिबन्ध लगाये गए हैं जिनमे निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई गयी थी। जिस पर आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दिया है।