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तिरुप्परंकुंद्रम दीपम विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, मामले को कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा बताया।

Tirupparankundram Deepam Case: तमिलनाडु की राजनीति, धार्मिक परंपराओं और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा Tirupparankundram Deepam Case अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दरगाह के पास बने दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। सरकार का कहना है कि यह मामला केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और विभिन्न समुदायों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना आवश्यक है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करते हुए कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सरकार के अनुसार, इस मामले में किसी भी प्रकार का फैसला केवल धार्मिक परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

यह विवाद तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित उस दीप स्तंभ से जुड़ा है, जहां हर वर्ष कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा को लेकर चर्चा होती रही है। इस स्थान के निकट एक दरगाह भी स्थित है, जिसके कारण समय-समय पर इस मुद्दे को लेकर विवाद सामने आता रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी निर्णय का असर स्थानीय शांति और सामाजिक संतुलन पर पड़ सकता है।

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने से किसी अन्य धार्मिक स्थल के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। अदालत का मानना था कि धार्मिक परंपरा का पालन करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दीपम जलाने की अनुमति दी थी।

हालांकि तमिलनाडु सरकार इस फैसले से सहमत नहीं है। सरकार का तर्क है कि प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों और संभावित तनाव का बेहतर आकलन होता है। इसलिए ऐसे मामलों में अदालत को प्रशासनिक पक्ष पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार का कहना है कि यदि किसी निर्णय से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि इस मामले का प्रभाव केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा। धार्मिक आस्था और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे मामलों का व्यापक सामाजिक असर हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने से भविष्य में इसी तरह के मामलों के समाधान में भी सहायता मिलेगी।

इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भी नजर बनी हुई है। कुछ पक्षों का मानना है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए, जबकि अन्य का कहना है कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इसी कारण यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर पहले यह तय किया जाएगा कि मामले की सुनवाई की जाए या नहीं। यदि अदालत याचिका स्वीकार करती है, तो वह मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की वैधता और उससे जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भविष्य में धार्मिक स्थलों, पारंपरिक आयोजनों और प्रशासनिक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। अदालत को धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना होगा।

फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत का निर्णय न केवल इस विवाद का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि धार्मिक परंपराओं, प्रशासनिक अधिकारों और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।

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