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आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा पहले भी 19 महीने जेल में बिता चुके हैं

आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया.

आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा पहले भी 19 महीने जेल में बिता चुके हैं

आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया.

हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट,सहारनपुर: आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया. जहां उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया. वहीं, सपा प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा- ‘एसपी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्रीमान आजम खान जब जमानत पर छूटे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को नए मानक दिए हैं।

पूरी उम्मीद है कि वह अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बरी हो जाएंगे। वहीं, सीतापुर जेल के जेलर आरएस यादव ने बताया कि रिहाई का आदेश गुरुवार रात 11 बजे प्राप्त हुआ, जिसके बाद आजम खान को सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खान को अंतरिम जमानत दे दी थी और एमपी-एमएलए स्थानीय अदालत ने देर रात सीतापुर जेल प्रशासन को पत्र भेजकर खान की रिहाई की मांग की थी।

और देखें: चारा घोटाले के बाद अब राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नजर रेलवे की नौकरियों पर।।

फरवरी 2020 से जेल में थे 

आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में थे। आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामलों में केस चल रहे हैं। वहीं अब तक 89 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. वह भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया था।

आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर ली थी और जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया. गौरतलब है कि आजम खान 80 से ज्यादा मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। एक के बाद एक केस दर्ज होने से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वहीं, उन्हें अब तक 88 मामलों में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन 89वें मामले में जमानत के लिए मुकदमा शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए जमानत दी थी।

यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को राज्य के रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. यूपी सरकार ने मंगलवार को जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उन्हें जमीन हथियाने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था.

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