बिहार ब्यूरो : पटना की एक रियल एस्टेट कंपनी की 2.62 करोड़ रुपये की संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम कानून केतहत कुर्क किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने यह जानकारी दी है कि पाटलीपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड के खिलाफ यहकार्रवाई की गयी है. कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार सिंह को एजेंसी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था. जिन दोअचल संपत्तियों को कुर्क किया है वे झारखंड की राजधानी रांची में हैं. ईडी ने पटना पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्रपर संज्ञान लेने के बाद बिल्डर समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
पुलिस ने आरोप लगाया कि सिंह और पाटलीपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड तथा अन्य कंपनियां ‘धोखाधड़ी, ठगी, बेईमानी औरजनता का धन हथियाने जैसे अपराधों में शामिल थीं तथा सिंह ने ‘द न्यूजपेपर्स एंड पब्लिकेशंस लिमिटेड के कर्मचारियोंको दिए जाने वाले 5.82 करोड़ रुपये का गबन किया तथा इस धन का इस्तेमाल अपनी कंपनी के नाम पर संपत्तियांखरीदने के लिए किया.’
सम्मनों को जानबूझकर किया गया नजरअंदाज
ईडी ने आरोप लगाया कि सिंह ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए सम्मनों कोजानबूझकर नजरअंदाज किया और जांच में सहयोग नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि यह उनकी ‘दुर्भावनापूर्ण’ मंशादर्शाती है और अत: उन्हें सात सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया.
ईडी ने बसपा के पूर्व विधान पार्षद की 74 करोड़ की भूमि कुर्क की
ईडी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व बहुजन समाज पार्टी विधान पार्षद मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन केएक मामले में देहरादून में 74 रोड़ रुपये मूल्य की भूमि कुर्क की है. केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ कार्यालय ने अचलसंपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है.
ईडी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पूर्व एमएलसी इकबाल और अन्य के खिलाफ गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय(एसएफआईओ) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत और अवैध रूप से रेत–खनन और चीनी मिलों की बिक्री को लेकरसीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामलों का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया था.
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