कर्नाटक में मुस्लिम कोटा विवाद- अगली सुनवाई 25 अप्रैल को
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- अगली तारीख तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी
प्रिया की रिपोर्ट इंदौर : कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में मुस्लिम OBC का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इस कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बराबर दो-दो फीसदी बांट दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 अप्रैल तक टाल दिया।
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कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच से फैसला टालने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगली तारीख तक विवादित निर्णय के आधार पर नई नियुक्तियां नहीं करेगा।