DelhiHeadlines

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत फिर खारिज की

कहा- सुबह 10 से 5 के बीच घर या अस्पताल जाकर पत्नी से मिल सकेंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत फिर खारिज की
कहा- सुबह 10 से 5 के बीच घर या अस्पताल जाकर पत्नी से मिल सकेंगे
पूनम की रिपोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है।

सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए यह निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया कराई जाएं। इलाज कहां करवाना है, यह सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। हालांकि, कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहें उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखें कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद न हो।

सिसोदिया जमानत मिलने के बाद भी बीमार पत्नी से नहीं मिल सके। वे शनिवार सुबह पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने के लिए घर पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

कोर्ट ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं दी थी। इस वजह से जमानत मिलने के बावजूद सिसोदिया अपनी पत्नी से नहीं मिल सके और 7 घंटे बाद वापस तिहाड़ जेल पहुंच गए।

 

खबरे और भी है
महाभारत के शकुनि गूफी पेंटल नहीं रहे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: