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आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज
कोर्ट ने कहा-यूट्यूब की जिम्मेदारी फर्जी खबरों पर रोक लगाए, गूगल IT नियमों का पालन करे
आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज
कोर्ट ने कहा-यूट्यूब की जिम्मेदारी फर्जी खबरों पर रोक लगाए, गूगल IT नियमों का पालन करे
प्रिया की रिपोर्ट इंदौर : ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने गूगल से कहा कि आईटी नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
दरअसल इन यूट्यूब चैनलों ने कुछ दिनों पहले आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और इसके कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी।