राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई , क्या छिनेगी कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता?
प्रिया की रिपोर्ट इंदौर : मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा को तीस दिन के लिए लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा की उन्हें पता था कि ये होने वाला है।
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आइये जानते हैं राहुल को किस आरोप में सजा हुई है? मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है? सजा पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी? राहुल के पास आगे क्या विकल्प हैं? सजा के बाद क्या राहुल की सांसद सदस्यता भी छिन सकती है? पहले किन जनप्रतिनिधियों की सासंदी या विधायकी इस वजह से जा चुकी है?