DelhiHeadlines

ED केस में भी सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

ED केस में भी सिसोदिया को नहीं मिली जमानत अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे पूर्व डिप्टी CM; फिलहाल 12 मई तक कस्टडी में हैं।

ED केस में भी सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

ED केस में भी सिसोदिया को नहीं मिली जमानत अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे पूर्व डिप्टी CM; फिलहाल 12 मई तक कस्टडी में हैं।

पूनम की रिपोर्ट,इंदौर: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। फैसला स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। हालांकि, सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एक दिन पहले CBI केस में सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी गई।

और पढ़े: शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी

जस्टिस नागपाल बोले- घोटाले का मास्टरमाइंस सिसोदिया हैं

जस्टिस नागपाल का मानना है कि सिसोदिया ने ही शराब विक्रेताओं की योग्यता और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बदला था। सिसोदिया ने यह काम मंत्रियों से चर्चा के बिना किया था। सिसोदिया ने साउथ लॉबी की जरूरतों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट को बदला था। ED के पास इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम में शामिल हैं। इसलिए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: