शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी
शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा- आपका क्या हक बनता है?
शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी
शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा- आपका क्या हक बनता है?
पूनम की रिपोर्ट,इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल, शिवसेना की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं, आपका इस मामले में क्या अधिकार है। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल, महाराष्ट्र के वकील आशीष गिरी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की थी कि शिवसेना की सारी प्रॉपर्टी शिंदे गुट को दे दी जाए।
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याचिकाकर्ता ने कहा था- महाराष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति न बने
याचिकाकर्ता आशीष गिरी ने याचिका में कहा था कि मैं महाराष्ट्र का वोटर होने के नाते ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं। शिवसेना की प्रॉपर्टी से जुड़े सारे सवालों के जवाब समय रहते मिल जाने चाहिए। पार्टी को लेकर पूरी स्थिति साफ हो जानी चाहिए, ताकि महाराष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति न बने।