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दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल

सुप्रीम कोर्ट की शर्तें- ताहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी

दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें- ताहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी
प्रिया की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मंगलवार को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं।

ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘चुनाव में 4 दिन बचे हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए।’ ताहिर दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार 3 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगा।

हर दिन पुलिस खर्च के 2 लाख रुपए देने होंगे

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। रात में जेल लौटना होगा।’ कोर्ट ने हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपए देने को कहा। इस तरह उन्हें 6 दिन में 14.82 लाख रुपए देने होंगे।
हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को कस्टडी पैरोल दी, जमानत से इनकार किया दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए ताहिर को कस्टडी पैरोल दी थी। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

ताहिर की याचिका पर दो जजों की बेंच जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस पंकज मित्तल ने 20 और 22 जनवरी को सुनवाई की थी। 22 जनवरी को ताहिर की जमानत पर दोनों जजों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजने का फैसला किया गया।

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