SC का निर्देश – OROP एरियर का जल्द भुगतान करे सरकार
CJI ने केंद्र का सीलबंद जवाब लौटाया, कहा- यहां सीक्रेसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत
प्रिया की रिपोर्ट इंदौर : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत एरियर यानी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बकाये के भुगतान पर बंद लिफाफे में दी गई केंद्र सरकार का नोट स्वीकार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस नोट को दूसरे पक्ष यानी रिटायर्ड सैनिकों के वकील के साथ भी शेयर करना होगा।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच OROP के तहत एरियर्स के बकाया भुगतान के लिए इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, ‘हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा। ये मूलरूप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ हैं।’