गुलशन कुमार के हत्यारे की याचिका पर सरकार से जवाब
SC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया; उम्रकैद की सजा काट रहा है आरोपी
पूनम की रिपोर्ट टी-सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार की हत्या में आरोपी अब्दुल रऊफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब्दुल रऊफ को 2002 में मुंबई की निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था।अब्दुल रऊफ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने केस में अन्य आरोपी अब्दुल राशिद की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से नोटिस मांगा था।अब्दुल राशिद को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को भी पलट दिया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अब्दुल रऊफ की दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में एक मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम सामने आया था। अबू सलेम के कहने पर दो भाइयों अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद ने इस घटना को अंजाम दिया था।अब्दुल रऊफ को मुंबई सेशन्स कोर्ट ने अप्रैल 2002 में उम्रकैद की सजा सुनाई। 2009 में वो जेल से अपने परिवार से मिलने के लिए पैरोल पर बाहर आया, लेकिन पैरोल खत्म होने से पहले ही वो बांग्लादेश भाग गया। वहां वो फर्जी पासपोर्ट केस में जेल में रहा।इसके बाद उसे 2016 में वापस भारत लाया गया। यहां आने के बाद उसने सेशन्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि उसे यहां से भी राहत नहीं मिली।कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वो पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग चुका है।
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