हेट स्पीच में बिना शिकायत FIR दर्ज करें
अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल हॉस्पिटल गेट तक पैदल क्यों ले गए; हेट स्पीच पर बिना शिकायत FIR होगी।
पूनम की रिपोर्ट,इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दे तो राज्य सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें। अदालत ने ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, ‘अगर हेट स्पीच के मामलों में केस दर्ज करने में देरी हुई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।’
और पढ़े: एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं सामंथा
उधर, अतीक और अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सवाल किया कि हत्यारों को इस बात की जानकारी कैसे मिली कि अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल गेट तक पैदल क्यों चलाया, उन्हें एंबुलेंस से क्यों नहीं ले गए। साथ ही राज्य सरकार से जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है।