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बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नए खुलासे

2 पहलवानों से छेड़छाड़ की, 1 का पीछा किया; कॉल डिटेल्स से कुछ खास नहीं मिला

बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नए खुलासे
2 पहलवानों से छेड़छाड़ की, 1 का पीछा किया; कॉल डिटेल्स से कुछ खास नहीं मिला
पूनम की रिपोर्ट भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बनी चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और एक का रास्ता रोकने या पीछा करने का मामला सामने आया है।

दिल्ली पुलिस को कॉल डिटेल्स से कुछ खास हाथ नहीं लगा है। इसकी वजह ये है कि टेलिकॉम कंपनियां एक साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखतीं। चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा- अब स्पष्ट हो गया है कि बृजभूषण कसूरवार हैं।

साक्षी ने कहा- हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लिकेशन दी है, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर लगाए चार्ज के बारे में पता लगा सकें, हम देखेंगे कि वह चार्ज सही हैं या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। यह भी देखेंगे की हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए या नहीं, जिनमें हमारे ऊपर दर्ज FIR वापस लेने की बात भी शामिल है।दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर जो रास्ता रोकने या पीछा करने का केस है, वह 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने शिकायत की थी कि बृजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कस कर गले लगाया।

जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग-अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि बृजभषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि इन आरोपों को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले हैं।बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की। इसमें पुलिस ने पहलवानों के CrPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

पहलवानों ने पुलिस को जांच के दौरान सबूत के तौर पर 5 फोटो सौंपी हैं। इसके अलावा और भी डिजिटल सबूत दिए गए, उन्हें पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा गया है। चार्जशीट में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 7 गवाहों ने पीड़ित बालिग पहलवानों के आरोपों का सपोर्ट किया है। बाकी आरोपियों के पक्ष में बोले हैं। ट्रायल के दौरान इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा।

पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से उन जगहों की CCTV फुटेज और फोटो देने को कहा है, जहां महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अभी ये नहीं मिले हैं। इनके मिलने पर पुलिस केस में सप्लिमेंट्री चालान पेश करेगी।

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