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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई, शराब नीति मामले में ED-CBI दोनों ने केस दर्ज किया है

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत
कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई, शराब नीति मामले में ED-CBI दोनों ने केस दर्ज किया है
पूनम की रिपोर्ट शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं एमिली। सोमवार (15 जुलाई) को CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 6 जुलाई को CBI ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

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