केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला रिश्ते टूट जाने पर पुरुष नहीं कहलाएगा बलात्कारी
केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला याचिका पर सुनवाई की और कहा रिश्ते टूट जाने पर पुरुष नहीं कहलाएगा बलात्कारी, दोनों पक्ष होंगे रिश्ता टूटने का कारण।
आस्था मिश्रा की रिपोर्ट,रांची: केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया. कोर्ट ने कहा अगर कपल के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे क्या रिश्ता टूट गया तो पुरुष इस केस पर आरोपी या बलात्कारी नहीं कहलाएगा. रिश्ते टूट जाने की वजह से रेप का केस नहीं लगेगा. शुक्रवार को हाईकोर्ट इस बात की पुष्टि कर सकता है. नवनीत एंड नाथ के मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई की जा रही है. इन पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज हुई थी. शिकायत के आधार पर नवनीत नाथ की गिरफ्तारी हुई| दरअसल नवनीत एक महिला के साथ 4 सालों तक रिश्ते में रहे और वही उसके बाद किसी और से शादी करने का फैसला ले लिया. जब उस महिला को खबर हुई तो वह नवनीत के मंगेतर से मिली.
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बता दे किस महिला ने नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की पूछताछ करने पर मामले का पता चला और नवनीत को हिरासत में ले लिया गया. नवनीत की वकालत कर रहे वकील रमेश चंद ने कहा कि युवक उस महिला से शादी करना चाहता था, दोनों के बीच जो भी शारीरिक संबंध बने वह सहमति से बने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अगर कपल के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे तो पुरुष पर बलात्कारी का आरोप नहीं लगाया जा सकता. कुछ कपल शादी कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, इसमें पुरुष जरूरी नहीं है कि शादी का वादा करके मुकर गया हो.
इस बीच उसने संबंध बनाए तो सहमति से बनाए, हालांकि नवनीत के वकील ने बताया कि जब उसके माता-पिता ने शादी से इनकार किया तभी वह अपनी मंगेतर से मिला. साथ ही यह भी बताया कि दोनों को ज्ञात था कि वह अलग-अलग धर्मों से है भविष्य में मुश्किलें आएंगी| फिर भी महिला ने नवनीत से संबंध बनाए रखा. वहीं विपक्ष में कहा गया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध तब बने जब शादी का झूठा वादा किया गया.