पीएम की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल
पूनम की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स देने के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस दे दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी।CM केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
इसके बाद CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PM मोदी की एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा गया था। CIC के इस आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च के अपने फैसले में CIC के इस आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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