मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल के खिलाफ हुई सुनवाई
क्या रांची आयेंगे राहुल गांधी, वकील ने कहा हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
पूनम की रिपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। आज रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में जस्टिस अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से समय देने की मांग की है । उनके वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत 15 दिनों का समय मांगा है। कोर्ट पहले ही राहुल गांधी की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुकी है।
वकील ने पक्ष रखते हुए कहा है कि एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। वकील ने अपील करेत हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई नहीं करते हुए समय प्रदान किया जाए।कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था ।राहुल गांधी के वकील ने बताया कि राहुल गांधी फिलहाल रांची नहीं आ रहे हैं। हम हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रहे कि राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोरहाबादी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी राहुल ने कहा ‘मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं। उस पर रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा कर दिया था। 2019 में रांची सहित अन्य रैलियों में कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर होते हैं औॅर राहुल ने उदाहरण भी दिए थे। राहुल गांधी पर इस टिप्पणी के बाद सिर्फ रांची में केस दर्ज नहीं हुआ। सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर केस किया था। इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गयी थी। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता भी चली गई है।मोदी के साथ अमित शाह पर टिप्पणी का मामला भी चल रहा है। 2018 में चाईबासा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा।
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