गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
PM मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश रद्द गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया।
प्रिया की रिपोर्ट,इंदौर: गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (PIO) और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के PIO को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में आप नेता और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने PM के डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी।
यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। PM नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई पूरी की।
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यह है मामला
CM केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
इसके बाद CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी से PM मोदी की एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा गया था। CIC के इस आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।