दिल्ली ब्यूरो : केंद्र सरकार ने स्थायी लेखा संख्या यानी PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ादी है. पहले यह समय–सीमा 30 सितंबर, 2021 को खत्म हो रही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दियागया है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है. आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियततारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशनशुक्रवार (17 सितंबर) को जारी किया है.
बता दें कि सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नयासेक्शन 234एच (23H)जोड़ा है. इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए नियम के मुताबिक, अगर कोईव्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है. इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि बैंकों, ईपीएफओ लेनदेन समेत बहुत से कार्यों मेंपैन लिंकिंग अनिवार्य है.
इससे पहले आय़कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर चुकी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डने घोषणा की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा (ITR Filing Deadline) इस साल के अंत तक बढ़ा दी गई है. कोरोना महामारी को देखते हुए मई में इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ायागया था.