एंटीगुआ – बारबुडा कोर्ट ने मेहुल चोकसी के पक्ष में सुनाया फैसला
ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.
प्रिया की रिपोर्ट इंदौर : भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने कोर्ट की जंग जीत ली है. एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मेहुल चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है.
और पढ़े : शराब नीति मामले में CBI ने CM केजरीवाल को किया तलब
ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. उन्होंने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख पर उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है.