
HC का आदेश-बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल-फोर्स तैनात करें
कहा- इसके लिए केंद्र से 24 घंटे में रिक्वेस्ट करें
पूनम की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले राज्य के अलग-अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिसके चलते गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतदान वाले दिन सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। इससे पहले 13 जून को हाईकोर्ट ने आयोग को पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती का निर्देश दिया था।दरअसल, पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव के शेड्यूल का ऐलान किया था। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने दो जनहित याचिकाएं लगाई थीं।
इसमें पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्सों को चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग की गई थी।पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में 12 जून को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मतदान 8 जुलाई के बजाय 14 जुलाई को कराने का प्रस्ताव दिया था। कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 18 जून और नामांकन वापस लेने की तारीख 26 के बजाय 27 जून करने का सुझाव दिया था।बंगाल में 8 जून को पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ था। 9 जून से नामांकन शुरू हुआ, इसके साथ हिंसा भी शुरू हो गई। 15 जून को नामांकन के आखिरी दिन बीरभूम जिले के अहमदपुर में बीडीओ ऑफिस के पास TMC समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
बंगाल भाजपा महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस हिंसा की तुलना रूस-यूक्रेन जंग से करते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की।
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