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कल से दिल्ली के स्कूलों में बजेंगी घंटियांं, सरकार ने जारी किए निर्देश

कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली में एक सिंतबर से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल एक सितंबर से और कक्षा 6 से 8 के स्कूल आठ सितंबर से खुलेंगी

कोरोना संक्रमण के बाद दिल्ली में एक सिंतबर से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल एक सितंबर से और कक्षा 6 से 8 के स्कूल आठ सितंबर से खुलेंगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के निर्देश पर कोविड गाइडलाइंस के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दी है। डीडीए के निर्देशों के अनुसार स्कूल खुलने के बाद कक्षा 9 से 12 और कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले छात्रों का लंच ब्रेक सामाजिक दूरी के कारण अलग-अलग होगा।

क्लास में होगी अधिकतम 50% तक छात्रों की सीटिंग
डीडीएमए के मुताबिक अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह दी गई है। लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में अलग-अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि एक समय मे ज्यादा भीड़ एकत्र न हो।

बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी आवश्यक होगी
डीडीएमए के निर्देशों में कहा गया है कि सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी स्कूल के पास जरूरी है। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा।
साथ ही संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। सभी स्कूल परिसरों में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की सफाई नियमित तौर पर हो रही है।

स्कूलों में होंगे अलग एंट्री और एक्जिट पाइंट
स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हों। अगर नहीं हैं तो इसे प्रमुखता देनी होगी। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा। इसके लिए अलग एंट्री और एक्जिट पाइंट बनाये जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा।

सामाजिक दूरी के लिए सिविल डिफेंस स्टाफ को किया जाएगा तैनात
इसी तरह शौचालयों में साबुन और पानी के इंतजाम होने चाहिए। साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सेनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता हो। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगी। बच्चों के साथ-साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। इससे अलग एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सेनिटाइज कराए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रधानाचार्यों को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सेनिटाइजर आदि का इंतजाम कर लेने के लिए कहा गया है।

डीडीएमए के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • किसी भी कक्षा में एक बार में 50% छात्र-छात्राओं को ही बुलाने की अनुमति होगी।
  • इसके लिए संस्थान शिफ्ट में स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं और दो शिफ्ट के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल होना चाहिए।
  • स्टूडेंट्स को फूड आइटम्स या पानी, किताबें किसी अन्य चीज को क्लासमेट या किसी अन्य के साथ शेयर करने से बचना चाहिए।
  • स्कूल प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में आने वाले सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण हो।

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