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बीमार सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज कराएं और उसके दस्तावेज हमें दिखाएं, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे

बीमार सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत
:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज कराएं और उसके दस्तावेज हमें दिखाएं, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे
पूनम की रिपोर्ट दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें दोबार कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी

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