BusinessHeadlines
Trending

बिना ID प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे

RBI के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज, SC ने कहा- क्या सब्जी वाला आईडी प्रूफ मांगता है?

बिना ID प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे
RBI के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज, SC ने कहा- क्या सब्जी वाला आईडी प्रूफ मांगता है?
पूनम की रिपोर्ट 2000 के नोट बिना किसी ID प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिना ID प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने के RBI के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जीवाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे ID प्रूफ मांगेगा। यह शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं?
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून तक बैंकों को 2000 रुपए के 76% नोट मिले हैं। अब तक वापस आए नोटों की टोटल वैल्यू 2.72 लाख करोड़ रुपए है। RBI के अनुसार सर्कुलेशन से वापस मिले 2,000 रुपए के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87% डिपॉजिट के रूप में हैं और शेष लगभग 13% को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।
RBI ने लोगों से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वे 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें।RBI ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन बाद यानी 23 मई से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है।
रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वो 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बताया था कि ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत यह फैसला लिया गया है। लोग किसी भी बैंक में एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है।

खबरे और भी है
पायलट बोले- खड़गे ने कहा, भूलो… माफ करो, आगे बढ़ो

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: