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सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत

बेल वाले फैसले को NCB चुनौती नहीं देगा; बॉम्बे HC ने 2020 में दी थी जमानत

सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत
बेल वाले फैसले को NCB चुनौती नहीं देगा; बॉम्बे HC ने 2020 में दी थी जमानत
पूनम की रिपोर्ट नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) रिया चक्रवर्ती की जमानत वाले फैसले को चैलेंज नहीं करेगा। NCB ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के पक्ष में नहीं हैं।जाहिर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद NCB ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिया करीब 28 दिनों तक जेल रही थीं। उन्हें 2020 अक्टूबर में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। रिया ने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेष की पीठ के सामने कहा कि वे रिया चक्रवर्ती के बेल के खिलाफ नहीं जाएंगे। ASG ने कहा- हम भले ही बेल को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन NDPS एक्ट को संज्ञान में लेते हुए इसे विचार के लिए हमेशा खुला रखें। आदेश को किसी तरीके का मिसाल भी न बनने दें।सुप्रीम कोर्ट ने ASG की इस अपील को मान लिया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।
बता दें कि NCB ने रिया के ऊपर NDPS एक्ट 1985 के सेक्शन 8[c], 20[b][ii]A, 27A, 28, 29 और 30 के तहत केस दर्ज किया था।
NCB ने NDPS एक्ट के तहत रिया पर जो धाराएं लगाईं थीं, इसमें अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और अपराध का प्रयास करना और आपराधिक साजिश को उकसाना शामिल है। इसमें दोष साबित होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।सुशांत की मौत को 3 साल हो चुके हैं। देश की तीन बड़ी एजेंसी CBI, NCB और ED इस केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक इस केस में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। CBI ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में मामला सुसाइड का ही माना।
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को CBI को सौंपा गया

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