प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 22 नवंबर से हवा की गति बढ़ी है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 पर आ गया है

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

ज्योति कुमारी की रिपोर्ट दिल्ली: बीते कई दिनों से दिल्ली के साथ अन्य राज्यों में भी प्रदुषण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रदूषण से बेहाल दिल्ली में हवा चलने से प्रदुषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 22 नवंबर से हवा की गति बढ़ी है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 पर आ गया है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों से संबंधी गतिविधियों पर से रोक समाप्त कर दिया है।

वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। दिल्ली-NCR में फैले प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मौसम जब गंभीर होता है तब उपाए किए जाते हैं। वह वायु प्रदूषण मामले को बंद नहीं करेगा और अंतिम आदेश नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले की सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2-3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।

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