राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला

कोर्ट ने कहा- AAP सांसद को दिल्ली के टाइप-7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं

राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला
कोर्ट ने कहा- AAP सांसद को दिल्ली के टाइप-7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं
पूनम की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप-7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ा सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था। वे बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप-7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था।इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। आप सांसद ने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद अभी उनका कार्यकाल चार साल से ज्यादा समय का बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा- राज्यसभा के 70 साल से ज्यादा समय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से हटाने की मांग की जा रही है। आप सांसद ने भाजपा पर उन्हें टारगेट करने का आरोप लगाया।

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