पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ी

Supreme Court ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई, असम-उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का किया विरोध

पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ी

Supreme Court ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई, असम-उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका का किया विरोध

पूनम की रिपोर्ट इंदौर : प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को समय कम होने के कारण खेड़ा की याचिका पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तक टाल दी। इस बीच असम सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पवन खेड़ा की याचिका का जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। दोनों राज्यों ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया है।

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पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में असम और उत्तर प्रदेश में लखनऊ व वाराणसी में दर्ज मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने और साथ संलग्न करने की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका पर असम और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने असम में दर्ज मामले में असम पुलिस द्वारा नाटकीय घटनाक्रम में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किये गए खेड़ा को अंतरिम जमानत भी दी थी।

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