अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्रकैद
वाराणसी में घर के बाहर की थी कांग्रेस के पूर्व MLA के भाई की हत्या, 32 साल बाद फैसला
पूनम की रिपोर्ट
वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
MP/MLA कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा, “इस फैसले में कई कमियां हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे”। वहीं, अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा,”फांसी की सजा की उम्मीद थी। लेकिन, हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दमखम के साथ केस लड़ेंगे।”
वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को वर्चस्व के विवाद में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। जबकि दूसरे आरोपी भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। वह गाजीपुर जेल में बंद हैं। दो अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। पांचवे आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी। उसका केस प्रयागराज सेशन कोर्ट में चल रहा है।
मुख्तार ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वह विधायक नहीं था। जब केस में फैसला आया, तब भी वह विधायक नहीं है। बीते 9 महीने में मुख्तार को 5 मामलों में सजा हो चुकी है।
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