
सुमित अग्रवाल, नई दिल्ली : भाजपा की युवा नेता पामेला गोस्वामी को 292 दिन पुलिस हिरासत में बिताने के बाद कलकत्ता उच्चन्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में जमानत दे दी।
भाजपा युवा मोर्चा की बंगाल इकाई की सचिव पामेला गोस्वामी और उनके दोस्त प्रबीर को कोलकाता पुलिस ने 19 फरवरी को कोकीनरखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब तक उन पर मुकदमा चल रहा था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में नारकोटिक्स ड्रग्स एंडसाइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
मामले के सह–आरोपी भाजपा नेता राकेश सिंह को उसी अदालत द्वारा अंतरिम और सशर्त जमानत दिए जाने के बाद पामेला गोस्वामीके वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पामेला गोस्वामी और उनके अंगरक्षकसोमनाथ चटर्जी को राहत दी।